नई दिल्ली । राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून
के दायरे में लाने से रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लायेगी. राजनीतिक दलों
को आरटीआई के दायरे में लाने के आदेश का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने विरोध
किया था.
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अध्यादेश के जरिये राजनीतिक दलों को राहत दिलायेगी. आरटीआई के दायरे में नहीं आने पर राजनीतिक दलों को चंदे का ब्यौरा नहीं देना पडेगा. इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी राजनीतिक दलों को मिलेगी.
गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने का निर्देश दिया था. इस आदेश की कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों ने आलोचना की थी. हालांकि भाजपा ने राजनीतिक दलों को आरटीआई दे दायरे में लाने को सही ठहराया था.(एजेंसी)
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अध्यादेश के जरिये राजनीतिक दलों को राहत दिलायेगी. आरटीआई के दायरे में नहीं आने पर राजनीतिक दलों को चंदे का ब्यौरा नहीं देना पडेगा. इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी राजनीतिक दलों को मिलेगी.
गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने का निर्देश दिया था. इस आदेश की कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों ने आलोचना की थी. हालांकि भाजपा ने राजनीतिक दलों को आरटीआई दे दायरे में लाने को सही ठहराया था.(एजेंसी)