मंगलवार, 10 दिसंबर 2013

सेक्‍स सीडी कांड में फंसी कांग्रेस की नेत्री

देहरादून। 
दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड के निलंबित अपर सचिव जे. पी. जोशी को युवती द्वारा ब्लैकमेल किये जाने में मध्यस्थ के रूप में नाम आने पर रितु कंडियाल को प्रदेश युवा कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा दिया। वहीं मामले में पूछताछ के लिये पुलिस उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है।
जारी किए गए एक बयान में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा, 'उत्तराखंड के चर्चित सेक्स प्रकरण में युवा कांग्रेस महासचिव रितु कंडियाल की संलिप्तता की बात सामने आने से संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंची है।' उन्होंने बताया, 'इसलिये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शाटव की संस्तुति के आधार पर रितु कंडियाल को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है।' हालांकि उन्होंने कहा कि यदि वह बाद में बेकसूर पायी जाती हैं तो उनके विषय में दोबारा विचार किया जायेगा।
गौरतलब है कि युवती द्वारा निलंबित अपर सचिव जोशी के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर कथित रूप से दुष्कर्म का मुकद्दमा दर्ज कराये जाने के बाद आरोपी अधिकारी ने भी युवती तथा उसके साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण में जोशी को गिरफ्तार करने के बाद उनके द्वारा दर्ज कराये गये मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वयं कथित दुष्कर्म की घटना की सीडी बनायी और बाद में उसका उपयोग आरोपी अपर सचिव को ब्लैकमेल करने और धन ऐंठने के प्रयास के लिये किया।
जांच के दौरान यह बात भी सामने आयी कि युवती तथा उसके साथियों ने जोशी से कहा कि इस मामले को निपटाने के लिये रकम का खुलासा कांग्रेस नेता रितु कंडियाल करेंगी। जांच के अनुसार, कंडियाल ने जोशी को फोन कर बताया कि युवती तथा उसके साथी इस मामले को निपटाने के लिये तीन करोड़ रुपये मांग रहे हैं। पुलिस को दिये अपने बयान में जोशी भी कह चुके हैं कि उनसे रितु ने संपर्क कर युवती तथा उसके साथियों की ओर से तीन करोड़ रुपये की मांग की थी।
युवती द्वारा दिल्ली में इस साल 22 नवंबर को मामला दर्ज किये जाने से तीन दिन पहले रितु दुबई चली गयीं। इस बीच, रितु के दुबई से भारत लौटने की चर्चाओं के बीच उससे पूछताछ करने के लिये उससे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) रामसिंह मीणा ने कहा कि जांच दल रितु से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उसके सभी फोन 'स्विच ऑफ' आ रहे हैं।
पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि रितु से संपर्क होने होने के बाद पुलिस उससे मामले में पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि पुलिस ने युवती तथा उसके एक अन्य साथी नीरज चौहान को ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में गत शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि युवती के ट्रांजिट जमानत पर होने के कारण उसे छोड़ दिया गया।
-एजेंसी

लालबत्ती लगाने का अधिकार किस किस को: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 
उच्चतम न्यायालय  ने वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाते हुए आज व्यवस्था दी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के निवासी अभय सिंह की एक जनहित याचिका पर व्यवस्था देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर ऐसी सूची जारी करने का निर्देश दिया जिसमें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने के लिए पात्र लोगों का उल्लेख किया गया हो।
न्यायालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस सूची को बेवजह लंबा नहीं किया जा सकेगा। खंडपीठ ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने के वास्ते मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वाहनों में प्रेसर हार्न, विभिन्न प्रकार की आवाज वाले हार्न और संगीतमय हार्न नहीं लगाए जाएंगे।
न्यायालय ने पुलिस और आपातकालीन  वाहनों पर घूमने वाली नीली बत्ती लगाने के निर्देश दिये। खंडपीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था को निष्पक्ष तरीके और कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी। न्यायालय ने गत अगस्त में कहा था कि वाहनों पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाई जा रही हैं जो समाज के लिए एक समस्या है। इन लाल बत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। याचिकाकर्ता ने लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग का मामला न्यायालय के समक्ष उठाया था।
अभय सिंह की दलील थी कि लाल बत्ती का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। अपराधी भी लाल बत्ती लगे वाहन से पुलिस को चकमा देने में सफल रहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न्यायालय के इस आदेश पर कुछ बोलने से यह कहते हुए कन्नी काट ली कि वह संबंधित आदेश का अध्ययन करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
हालांकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम  रमेश और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता तारिक अनवर सहित कई व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया है। रमेश और अनवर ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बिल्कुल जायज है क्योंकि इससे लाल बत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। जनता दल यू नेता साबिर अली ने न्यायालय के आदेश पर हैरानी जताई है।
-एजेंसी
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...