अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित संशोधन पारित हो गया
तो सेक्स खरीदना पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा। इममोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट(आईटीपीए) में संशोधनों पर तैयार कैबिनेट नोट को पिछले हफ्ते
सरकार ने सर्कुलेट किया है।
इसमें कहा गया है कि सेक्स खरीदने के इरादे से चकलाघर जाने वाले व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। आईटीपीए में चकलाघर की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें कहा गया है कि केवल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि घर,होटल,रूम या अन्य किसी सुविधाजनक जगह पर किसी ग्राहक का सेक्स वर्कर को लाना चकलाघर की श्रेणी में आता है।
इसमें कहा गया है कि सेक्स खरीदने के इरादे से चकलाघर जाने वाले व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। आईटीपीए में चकलाघर की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें कहा गया है कि केवल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि घर,होटल,रूम या अन्य किसी सुविधाजनक जगह पर किसी ग्राहक का सेक्स वर्कर को लाना चकलाघर की श्रेणी में आता है।