मंगलवार, 10 दिसंबर 2013

लालबत्ती लगाने का अधिकार किस किस को: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 
उच्चतम न्यायालय  ने वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाते हुए आज व्यवस्था दी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के निवासी अभय सिंह की एक जनहित याचिका पर व्यवस्था देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर ऐसी सूची जारी करने का निर्देश दिया जिसमें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने के लिए पात्र लोगों का उल्लेख किया गया हो।
न्यायालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस सूची को बेवजह लंबा नहीं किया जा सकेगा। खंडपीठ ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने के वास्ते मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वाहनों में प्रेसर हार्न, विभिन्न प्रकार की आवाज वाले हार्न और संगीतमय हार्न नहीं लगाए जाएंगे।
न्यायालय ने पुलिस और आपातकालीन  वाहनों पर घूमने वाली नीली बत्ती लगाने के निर्देश दिये। खंडपीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था को निष्पक्ष तरीके और कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी। न्यायालय ने गत अगस्त में कहा था कि वाहनों पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाई जा रही हैं जो समाज के लिए एक समस्या है। इन लाल बत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। याचिकाकर्ता ने लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग का मामला न्यायालय के समक्ष उठाया था।
अभय सिंह की दलील थी कि लाल बत्ती का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। अपराधी भी लाल बत्ती लगे वाहन से पुलिस को चकमा देने में सफल रहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न्यायालय के इस आदेश पर कुछ बोलने से यह कहते हुए कन्नी काट ली कि वह संबंधित आदेश का अध्ययन करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
हालांकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम  रमेश और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता तारिक अनवर सहित कई व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया है। रमेश और अनवर ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बिल्कुल जायज है क्योंकि इससे लाल बत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। जनता दल यू नेता साबिर अली ने न्यायालय के आदेश पर हैरानी जताई है।
-एजेंसी

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