रविवार, 5 अगस्त 2012

माननीयों के लिए कानून ताक पर

आम आदमी पर आपराधिक आरोप हो तो उसे हथियार मिलना तो दूर लाइसेंस भी नहीं मिलता लेकिन सांसदों के मामले में ऐसा नहीं है।
साल 2001 से 2012 के बीच 82 सांसदों ने सरकार से बंदूकें खरीदीं। इनमें से 18 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। आरटीआई के जरिए यह जानकारी मिली है।

आरटीआई एक्टिविस्ट अंबरीश पांडे ने सांसदों के बंदूकें खरीदने की जानकारी मांगी थी। इसके मुताबिक बंदूक पाने वाले सांसदों में यूपी के अतीक अहमद पर 44 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के छह-छह मामले हैं। उन्हें भी सरकारी बंदूकें बेच दी गईं।
कस्टम विभाग से मिले
कस्टम विभाग जो हथियार जब्त करता है, उसे सांसदों को बेचा जाता है।
यदि हथियार प्रतिबंधित है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी होता है।
कस्टम विभाग ने 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर सांसदों को हथियार बेचे। लाइसेंस होने के बावजूद आम आदमी यह हथियार नहीं खरीद सकता।

-लीजेण्‍ड न्‍यूज़

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