गुरुवार, 9 मई 2013

2G घोटाला: 28 मई को अदालत में पेश होगी राडिया!

नई दिल्‍ली । 2जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष की अहम् गवाह पूर्व कंपनी प्रचारक नीरा राडिया 28 मई को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हो सकती है।
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जज ओ पी सैनी को उन गवाहों की सूची सौंपी है जिनके बयान अदालम के समक्ष दर्ज किए जाएंगे।
इस सूची में राडिया का नाम भी है जो 28 मई को अपना बयान दर्ज करवा सकती है।
राडिया को पिछले वर्ष 5 दिसंबर को ही अदालत में सीबीआई के गवाह के रूप में पेश होना था लेकिन न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी का ऑपरेशन करवाने के कारण राडिया ने अदालत से तीन महीने की छूट मांगी थी।
दो अप्रैल 2011 को सीबीआई की ओर से पूर्व संचार मंत्री ए राजा और अन्य लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट में राडिया को मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में दर्शाया गया था।
राडिया का बयान अहम् हो जाता है क्योंकि पूर्व में धारा 161 के तहत सीबीआई के समक्ष दर्ज बयान में कहा था कि 2जी मामले में कोर्ट का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम लिमिटेड यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (यूएएस) लाइसेंस पाने की हकदार नहीं थी।
सीबीआई के समक्ष 21 दिसंबर 2010 को दर्ज अपने बयान में राडिया ने कहा कि स्वान टेलीकॉम का नियंत्रण पूरी तरह से रिलायंस कम्युनीकेशंस के हाथ में था।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि मामले मे आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने महंगी रेडियो तरंगें और लाइसेंस लेने के लिए अयोग्य कंपनी स्वान का इस्तेमाल किया।
राडिया ने सीबीआई को बताया कि वर्ष 2009 में आम चुनावों के बाद 2जी मामले में एक अन्य आरोपी डीएमके सांसद कनिमोझी से भी बात की थी।
29 जनवरी 2011 को सीबीआई के समक्ष दर्ज अपने बयान में राडिया ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि राजा को संचार मंत्रालय दिलाने के लिए कनिमोझी से बात की थी। राजा तो इस मंत्रायल को लेने के लिए इच्छुक ही नहीं थे।- (एजेंसी)

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