मंगलवार, 17 सितंबर 2013

30 दिन में बदलवाएं यह विज्ञापन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह एक कंपनी के कंडोम कवर पर महिला के कथित अश्लील चित्रण की शिकायत की जांच करे और 30 दिन में उसे बदलवा दें। इंदर सेन दुआ ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के मालिक के खिलाफ शिकायत की थी।
इस कंपनी की नोएडा और मथुरा में फैक्ट्रियां हैं। शिकायत में दुआ ने आरोप लगाया था कि कंपनी कंडोम के रैपर्स पर महिला के अश्लील और पोर्नोग्राफिक चित्रों का प्रयोग कर रही है। कंपनी इन्हें दिल्ली सहित देश भर में बेच रही है। शिकायत मिलने पर महिला आयोग ने कंपनी के मालिक को तलब किया।
कंपनी मालिक के वकील ने आयोग को बताया कि प्रोडक्ट की पैकिंग में इस्तेमाल किए गए चित्रों को बदल दिया गया है। इस पर महिला आयोग की एक सदस्य ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच करने को कहा। पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
महिला आयोग ने पुलिस से 30 दिन में कंडोम के रैपर्स को बदलवाने के लिए कहा गया। महिला के अश्लील चित्रण(प्रतिबंधित)एक्ट 1986 में प्रकाशन, प्रदर्शनी, पुस्तक, पैम्पलेट, फिल्म फोटोग्राफ में महिला का किसी भी रूप में अश्लील चित्रण प्रतिबंधित है।

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